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Rana दम्पति की याचिका Bombay High Court ने खारिज की | ABP News

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अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने राणा दंपत्ति की याचिका को खारिज कर दिया है. नवनीत राणा और रवि राणा के ख़िलाफ़ दर्ज दूसरी FIR को रद्द करने के लिए याचिका दायर की गई थी. दोनों के ख़िलाफ़ जो दूसरी FIR हुई थी वो IPC की धारा 353 के तहत दर्ज हुई थी, इसका मतलब सरकारी कामकाज में अड़चन डालना है. इस याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों एफआईआर को कंबाइन करने से भी मना कर दिया है. अदालत का कहना है कि दोनों अलग-अलग घटनाएं हैं इसलिए दो अलग-अलग मामले दर्ज हुए. हालांकि दूसरी एफआईआर में गिरफ्तारी से पहले 72 घंटे का नोटिस देने का आदेश मुंबई पुलिस को दिया है.
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Asia
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