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ज्ञानवापी में पूजा की लड़ाई, ‘पूजा स्थल कानून’ पर आई | India Chahta Hai | Sumit Awasthi

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ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी विवाद पर सेशंस कोर्ट से ट्रासंफर होने के बाद आज पहली बार वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई हुई. जिला जज अजय कुमार विश्वेश की कोर्ट में पहली बार केस ओपन हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत को 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है. ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई से पहले अदालत के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में दोनों पक्षों के वकील समेत 23 लोग मौजूद रहे.

23 लोगों में 4 याचिकाकर्ता भी कोर्ट रूम में रहे. इनमें लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक मौजूद थे. कोर्ट रूम के अंदर लोगों में लक्ष्मी, सीता साहू , मंजू व्यास, रेखा पाठक, मोहम्मद तौदीद, अभय यादव मुस्लिम पक्ष के वकील, मेराज फारूकी, मुमताज अहमद, हिन्दू पक्ष के वकील मदन मोहन, रइस अहमद, हिन्दू पक्ष सुधीर त्रिपाठी, वरिष्ठ वकील मान बहादूर सिंह, विष्णु जैन, सुभाष चतुर्वेदी, सरकारी वकील महेंद्र प्रसाद पांडेय मौजूद रहे.

आज की सुनवाई में क्या हुआ?
सुनवाई के दौरान जज ने सभी पक्षों के आवेदन के बारे में जानकारी ली. मुस्लिम पक्ष के ऑर्डर 7, रूल 11 (मेंटनेबिलिटी) आवेदन के बारे में भी सुना. कमीशन की रिपोर्ट के बारे में भी पता किया. जिला जज ए के विश्वेश की अदालत ने सोमवार को इस बात को लेकर अपना फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रखा कि किस मामले पर पहले सुनवाई होगी.

किसने क्या दलील दी?
हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में दोनों पक्षों की ओर से कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं. किस याचिका पर पहले सुनवाई होगी, जिला न्यायाधीश ए.के. विश्वेव की अदालत इस पर मंगलवार को फैसला सुनायेगी. उन्होंने बताया कि हिन्दू पक्ष की ओर से कहा गया है कि आयोग की कार्रवाई पहले हुई है, इसलिए मुस्लिम पक्ष इस पर अपनी आपत्ति जताए. वीडियो और फोटो न मिलने से आपत्ति दाखिल करने में हिन्दू पक्ष ने असमर्थन जताया.
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Asia
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