जमानत देने के साथ ही हाई कोर्ट ने कुछ शर्तें भी जोड़ी हैं. शर्तों के मुताबिक अदालत ने कहा कि इस केस के किसी दूसरे आरोपी से आर्यन खान कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे. इसके अलावा स्पेशल कोर्ट की कार्यवाही को प्रभावित करने की भी कोशिश नहीं करेंगे. जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आर्यन खान को अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट में जमा करवाने होंगे और मीडिया में बयानबाजी नहीं करेंगे.
रद्द हो सकती है जमानत
जमानत के दौरान सुनवाई में कहा गया है कि आर्यन खान कोर्ट की इजाजत के बगैर देश नहीं छोड़ेंगे. इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर उन्हें ग्रेटर मुंबई से भी बाहर निकलते हैं तो इसकी जानकारी इस केस की जांच में जुटे अधिकारी को पहले देंगे. इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वह शर्तों को नहीं मानते हैं तो उनकी जमानत को रद्द की जा सकती है.
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रद्द हो सकती है जमानत
जमानत के दौरान सुनवाई में कहा गया है कि आर्यन खान कोर्ट की इजाजत के बगैर देश नहीं छोड़ेंगे. इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर उन्हें ग्रेटर मुंबई से भी बाहर निकलते हैं तो इसकी जानकारी इस केस की जांच में जुटे अधिकारी को पहले देंगे. इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वह शर्तों को नहीं मानते हैं तो उनकी जमानत को रद्द की जा सकती है.
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