उत्तर प्रदेश के हाल ही में खुले लुलु मॉल में नमाज़ पढ़े जाने के मामले में मॉल प्रबंधन ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. लुलु मॉल प्रबंधन ने थाने में नमाज पढ़ने वाले लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है. पुलिस ने धारा 153A, 295A, 341 समेत कई अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है. लखनऊ में सार्वजनिक स्थलों पर पूजा-पाठ या नमाज अदा करने पर धारा 144 के तहत पाबंदी है.
बता दें कि पिछले दिनों ही खुले इस बहुचर्चित लुलु मॉल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था. इसके कुछ दिन बाद ही यह मॉल विवदों में आ गया, लुलु मॉल के परिसर के अंदर कथित रूप से नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया था. इसके साथ ही इस मॉल पर आरोप था कि यह सिर्फ मुसलमानों को ही नौकरी दे रहा है. इस पूरे विवाद को देखते हुए दक्षिणपंथी संगठन अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कुछ सदस्यों ने गुरुवार को को लुलु मॉल के गेट पर धरना-प्रदर्शन किया.
बता दें कि पिछले दिनों ही खुले इस बहुचर्चित लुलु मॉल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था. इसके कुछ दिन बाद ही यह मॉल विवदों में आ गया, लुलु मॉल के परिसर के अंदर कथित रूप से नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया था. इसके साथ ही इस मॉल पर आरोप था कि यह सिर्फ मुसलमानों को ही नौकरी दे रहा है. इस पूरे विवाद को देखते हुए दक्षिणपंथी संगठन अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कुछ सदस्यों ने गुरुवार को को लुलु मॉल के गेट पर धरना-प्रदर्शन किया.
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