यौन उत्पीड़न के आरोपी अभिनेता दिलीप ने सोमवार को केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर अपने खिलाफ मुकदमे से संबंधित खबरों के प्रकाशन और प्रसारण पर रोक लगाने का आग्रह किया है. दिलीप यौन उत्पीड़न के आरोप में मुकदमे का सामना कर रहे हैं.
मामला तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम करने वाली एक अभिनेत्री से जुड़ा है, जिनका कथित तौर पर 17 फरवरी, 2017 को कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था और उनकी ही कार के अंदर दो घंटे तक उनसे छेड़छाड़ की थी.
उन्ही में से कुछ आरोपियों ने अभिनेत्री को ब्लैकमेल करने के लिए पूरी घटना का वीडियो बना लिया था.
अभिनेता ने बंद कमरे में सुनवाई की मांग की है
मामले में दस आरोपी हैं और पुलिस ने शुरुआत में सात लोगों को गिरफ्तार किया था. बाद में, दिलीप को भी गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी. दिलीप ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि उनके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता (CrPc) की धारा 327 (2) के तहत ‘बंद कमरे में सुनवाई’ होनी चाहिए और उनके मामले में कार्यवाही का मुद्रण तथा प्रकाशन गैरकानूनी है.
मामला तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम करने वाली एक अभिनेत्री से जुड़ा है, जिनका कथित तौर पर 17 फरवरी, 2017 को कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था और उनकी ही कार के अंदर दो घंटे तक उनसे छेड़छाड़ की थी.
उन्ही में से कुछ आरोपियों ने अभिनेत्री को ब्लैकमेल करने के लिए पूरी घटना का वीडियो बना लिया था.
अभिनेता ने बंद कमरे में सुनवाई की मांग की है
मामले में दस आरोपी हैं और पुलिस ने शुरुआत में सात लोगों को गिरफ्तार किया था. बाद में, दिलीप को भी गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी. दिलीप ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि उनके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता (CrPc) की धारा 327 (2) के तहत ‘बंद कमरे में सुनवाई’ होनी चाहिए और उनके मामले में कार्यवाही का मुद्रण तथा प्रकाशन गैरकानूनी है.
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