शिवसेना के बागी विधायकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. इस बीच उद्धव सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि शिवसेना से अलग हुए 16 विधायकों को अयोग्य करार दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि अयोग्य लोगों को इस तरह लंबे समय तक नहीं रहने देना चाहिए. इसके जवाब में एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से हरीश साल्वे ने पक्ष रखा. गौरतलब है कि संसद में एकनाथ शिंदे गुट (Eknath Shinde Camp) को मान्यता मिल चुकी है. सुनवाई के एक दिन पहले मंगलवार 19 जुलाई को लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल शेवाले को शिवसेना नेता (Shiv Sena Leader) के रूप में मान्यता दे दी है.
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