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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है और इसके साथ ही इस मामले की नए सिरे से सुनवाई के लिए केस को इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस भेज दिया है. जिसे लेकर अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की प्रतिक्रिया सामने आई है. राजभर ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. इस मामले में आरोपी को जमानत मिलना अन्याय है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले ओपी राजभर
SBSP के अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, क्योंकि 8 लोगों की हत्या मामले में आरोपी को जमानत मिलना अन्याय है. इसके साथ ही राजभर ने कहा कि किसानों को तभी न्याय मिलेगा जब दोषी को सज़ा मिलेगी. सुप्रीम कोर्ट ने आज लखीमपुर हिंसा के आरोपी और केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया और उन्हें एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के आदेश दिए हैं.
लखीमपुर हिंसा में आरोपी है आशीष मिश्रा
आपको बता दें कि पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी. इस हादसे में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई है. इस मामले में आशीष मिश्रा का नाम सामने आया था. यूपी एसआईटी ने इस मामले में जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया गया था. फरवरी में आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी. जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने जमानत खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है और इसके साथ ही इस मामले की नए सिरे से सुनवाई के लिए केस को इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस भेज दिया है. जिसे लेकर अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की प्रतिक्रिया सामने आई है. राजभर ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. इस मामले में आरोपी को जमानत मिलना अन्याय है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले ओपी राजभर
SBSP के अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, क्योंकि 8 लोगों की हत्या मामले में आरोपी को जमानत मिलना अन्याय है. इसके साथ ही राजभर ने कहा कि किसानों को तभी न्याय मिलेगा जब दोषी को सज़ा मिलेगी. सुप्रीम कोर्ट ने आज लखीमपुर हिंसा के आरोपी और केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया और उन्हें एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के आदेश दिए हैं.
लखीमपुर हिंसा में आरोपी है आशीष मिश्रा
आपको बता दें कि पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी. इस हादसे में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई है. इस मामले में आशीष मिश्रा का नाम सामने आया था. यूपी एसआईटी ने इस मामले में जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया गया था. फरवरी में आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी. जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने जमानत खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की थी.
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