निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को पुलिस की हिरासत में भेजने की मांग को खारिज करते हुए अदालत ने दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. दंपति पर राजद्रोह की धारा लगाई गई है. जेल में शिफ्ट करने से पहले रवि राणा और नवनीत राणा का कोविड टेस्ट कराया गया जो कि निगेटिव निकला. राणा दंपति पर IPC की धारा 15A और 353 तो बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत FIR दर्ज है. और सबसे बड़ी धारा 124A यानी राजद्रोह की धारा लगायी गई है. जिसमें नवनीत राणा पर सरकारी सिस्टम को चुनौती देने का आरोप है. अदालत राणा दंपति की जमानत अर्जी पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी.
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